बिलासपुर, अप्रैल, 06/2026
चर्चित जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला: अमित जोगी को उम्रकैद, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा…
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी करार दिया।
हाई कोर्ट ने यह निर्णय 2 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद अपलोड किए गए विस्तृत आदेश में दिया, जिसमें साफ तौर पर उम्रकैद की सजा का उल्लेख किया गया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस फैसले को साक्ष्यों के विपरीत बताते हुए निरस्त कर दिया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी की प्रस्तावित रैली को विफल करने के उद्देश्य से एक सुनियोजित साजिश रची गई थी। इस साजिश के तहत रायपुर के ग्रीन पार्क होटल और मुख्यमंत्री निवास में कई अहम बैठकें आयोजित की गईं, जहां रैली को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया।
फैसले के अनुसार, 4 जून 2003 की रात आरोपियों ने रामावतार जग्गी की कार का पीछा किया, उन्हें रोका और गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और बाद में एक स्थान पर इकट्ठा होकर घटना की पुष्टि की।
कोर्ट ने यह भी माना कि शुरुआती पुलिस जांच में वास्तविक आरोपियों को बचाने और निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच में पूरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इतनी बड़ी साजिश किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सक्रिय भूमिका के बिना संभव नहीं है। उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान और घटनाक्रम की कड़ी आरोपी की संलिप्तता को पूरी तरह प्रमाणित करती है।
इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हो गया है, जिसका प्रदेश की राजनीति पर भी व्यापक असर पड़ सकता है।
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