ड्राई-डे पर झलकते रहे जाम, शहर के बारों से बिकती रही शराब और आबकारी विभाग महुआ और लहान पकड़ने में रहा मस्त…
बिलासपुर, अगस्त, 16/2022
बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में सोमवार को 15 अगस्त परआजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। ड्राई डे होने के कारण जिलों के सभी शराब दुकानें और बार, क्लब बंद रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जाम छलकते रहे शहर के कई बार बंद के बाद भी खुलेआम शराब बेचते रहे और आबकारी विभाग सोता रहा। ऐसा नही है कि एरिया इंस्पेक्टरो या विभाग को इसकी जानकारी नही है। सब पता होने के बाद भी ड्राई डे पर बार वाले शराब बेचते रहे और आबकारी विभाग कोई कार्यवाही नही किया। विभाग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में देसी, महुआ, कच्ची शराब पकड़ कर छोटी मोटी कार्यवाही कर अपनी पीठ थपथपाते रहते है पर शहर में ड्राई डे पर बिक रही शराब पर कही कोई कार्यवाही नही हुई।
आबकारी विभाग की ग्राम पचपेड़ी सोनसरी, धर्वकरी में कार्यवाही…
बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देशन तथा उपायुक्त आबकारी नीतू नोतानी ठाकुर के मार्गदर्शन में 13 अगस्त और ड्राई डे 15 अगस्त पर मुखबिर की सूचना पर ग्राम पचपेड़ी, सोनसरी और धुर्वकरी में दबिश दे कर आबकारी विभाग ने 145 बल्क लीटर महुआ शराब और 975 किलो लहान जप्त किया है। आबकारी ने अलग-अलग 7 मामले दर्ज कर किये है।
गैर जमानती प्रकरण–
01 दिलीप मधुकर पचपेड़ी से 67.5लीटर महुआ शराब (270 नग प्लास्टिक की पाउच में कच्ची शराब), धारा 34(1)क,च34(2)59क के तहत अपराध पंजीबद्ध।
जमानतीय प्रकरण —
02. माया सूर्यवंशी पचपेड़ी से4.5लीटर(22नग प्लास्टिक की पाऊच में कुल4.5लीटर महुआ शराब )34(1)क के तहत अपराध पंजीबद्धकिया।
01आरोपियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी 1915 की धारा 34(1)(क) ,34(2),59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध कायम कर जेल निरुद्ध करने कार्यवाही की जा रही है। तथा1 जमानतीय प्रकरण दर्ज किया।
03. कन्हैया गोड़ निवासी सोनसरी से5.5लीटर महुआ शराब, रामायण गोड़ निवासी सोनसरी थाना पचपेड़ी से7.5लीटर महुआ शराब एवं एक लावारिस प्रकरण 60 लीटर महुआ शराब एवं 500किलोग्राम महुआ लहान कच्ची शराब उतारने की3चढ़ी भट्टी सेट सोनसरी नाला के पास से जप्त धारा 34(1)क, च34(2)59क के तहत अपराध पंजीबद्ध।
जमानतीय प्रकरण -2
04. रामखेलावन मेहर निवासी धुर्वकारी थाना पचपेड़ी से225 किलोग्राम लहान, मनीराम पटेल से 250 किलोग्राम महुआ लहान जप्त। धारा34(1)च के तहत अपराध पंजीबद्ध । छत्तीसगढ़ आबकारी 1915 की धारा 34(1)(क) ,34(2),59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध कायम कर जेल निरुद्ध किया। एक गैरजमानतीय लावारिस प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है, तथा 2 जमानतीय प्रकरण दर्ज किया गया।
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