कार्रवाई में गड़बड़ी, एसपी व सिविल लाइन टीआई को जवाब देने के निर्देश ,,
बिलासपुर (कमलेश शर्मा) // हाईकोर्ट ने बिलासपुर एसपी व सिविल लाइन थाना प्रभारी को एक सप्ताह में शपथपत्र के माध्यम से जवाब देने का आदेश दिया है। सिविल लाइन पुलिस पर कमजोर धाराओं में मामला दर्ज करने का आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता अब्दुल कयूम ने कहा है कि तालापारा खान बाड़ी के पास कुछ लोग आए दिन हंगामा और उनके घर पत्थर फेकते थे। मना करने पर उन्होंने 16 जून को उसे, उसकी पत्नी और बच्चे को पीटा। कयूम को इससे गम्भीर चोटें आईं। सिविल लाइन थाने जाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। दूसरे दिन एसपी से शिकायत की तो उनके निर्देश पर एफआईआर हुई पर कमजोर और जमानती धाराएं लगाकर आरोपियों को बचाया गया, जबकि डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार कयूम को गम्भीर चोटें आई हैं। आरोपियों ने उस पर प्राणघातक हमला किया था। उधर आरोपी फिर धमकी और घर पर पत्थरबाजी कर रहें हैं, अतः उन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर16/01/2026BNI बिलासपुर व्यापार एवं उद्योग मेला: 29 जनवरी से 3 फरवरी तक, मेला पत्रिका का हुआ विमोचन.. सम्मान, प्रतियोगिता और सांस्कृतिक रंगों से सजेगा शहर..
Uncategorized14/01/2026बड़ी खबर : सर्राफा एसोसिएशन ने दुकानों में हेलमेट और बुर्का पहनकर प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध… नवापारा-राजिम लूटकांड के बाद लिया अहम फैसला..
प्रशासन14/01/2026राजस्व कार्रवाई या साजिश ?.. करबला में सीमांकन ने बढ़ाई राजनीतिक गर्मी… एकतरफा सीमांकन से राजस्व अमला कटघरे में ?..
अपराध13/01/2026कोयला कारोबार में मुनाफे का झांसा देकर 68 लाख की ठगी, पति-पत्नी समेत तीन आरोपी गिरफ्तार…
