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एसपी व सिविल लाइन टीआई को जवाब देने हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश ,, मामूली धाराओं में मामला दर्ज करने का आरोप लगा दायर की गई है याचिका ,,

कार्रवाई में गड़बड़ी, एसपी व सिविल लाइन टीआई को जवाब देने के निर्देश ,,

बिलासपुर (कमलेश शर्मा) // हाईकोर्ट ने बिलासपुर एसपी व सिविल लाइन थाना प्रभारी को एक सप्ताह में शपथपत्र के माध्यम से जवाब देने का आदेश दिया है। सिविल लाइन पुलिस पर कमजोर धाराओं में मामला दर्ज करने का आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता अब्दुल कयूम ने कहा है कि तालापारा खान बाड़ी के पास कुछ लोग आए दिन हंगामा और उनके घर पत्थर फेकते थे। मना करने पर उन्होंने 16 जून को उसे, उसकी पत्नी और बच्चे को पीटा। कयूम को इससे गम्भीर चोटें आईं। सिविल लाइन थाने जाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। दूसरे दिन एसपी से शिकायत की तो उनके निर्देश पर एफआईआर हुई पर कमजोर और जमानती धाराएं लगाकर आरोपियों को बचाया गया, जबकि डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार कयूम को गम्भीर चोटें आई हैं। आरोपियों ने उस पर प्राणघातक हमला किया था। उधर आरोपी फिर धमकी और घर पर पत्थरबाजी कर रहें हैं, अतः उन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।

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Lokesh war waghmare - Founder/ Editor

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