बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ के मीसाबंदियों को HC ने दी बड़ी राहत… राज्य शासन को लगा तगड़ा झटका… शासन की सभी अपील को HC ने किया खारिज… सभी मीसाबंदियों के रोके गए सम्मान निधि देने शासन को HC का आदेश…
बिलासपुर, जनवरी, 25/2022
छत्तीसगढ़ सरकार को HC से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शासन की सभी अपील को ख़ारिज कर दिया है। और प्रदेश के मीसाबंदियों बड़ी राहत दी है। HC ने शासन के 2020 में जारी दोनों नोटिफिकेशन को भी रदद् कर दिया है। और 2008 के सम्मान निधि को अब फिर से लागू करने के आदेश जारी किए है। हाईकोर्ट ने सभी मीसाबंदियों के रोके गए सम्मान निधि देने शासन को आदेश जारी किए है। राज्य शासन ने भौतिक सत्यापन और समीक्षा के नाम पर 2019 से मीसाबंदियों के पेंशन पर रोक लगा दी थी। पर अब मीसाबंदीयों के पक्ष में हाईकोर्ट के आदेश आने से एक बड़ी राहत मिली है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों के हक़ में निर्णय दिए है। हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों को पेंशन की सुविधा देने का आदेश सुनाया है। मंगलवार को चीफ़ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मीसाबंदियों को अपने निर्णय से बड़ी राहत दी है । इससे पहले सिंगल बेंच ने भी मीसाबंदियों को राहत दी थी और उनके हक में फैसला सुनाया था,जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी । बीते दिनों मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था । जानकारी दें कि तीस से ज्यादा मीसाबंदियों ने पेंशन की मांग को लेकर याचिका लगाई थी । भाजपा शासन काल मे इन मीसाबंदियों को पेंशन की सुविधा दी जा रही थी ,सरकार बदलने के बाद इसे बंद कर दिया गया था ,जिसके खिलाफ मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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