बिलासपुर /// बिलासपुर के बुधवारी बाजार से व्यापरियों को बेदखल करने का रेलवे द्वारा जारी नोटिस को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है और 4 हफ़्तों में नए सिरे से व्यापारियो से आवेदन लेकर लाइसेंस फ्जारी कर प्रक्रिया पूर्ण करने कहा है ।विगत कई सालों से बिलासपुर के रेलवे स्टेशन के सामने लगने वाले बुधवारी बाजार के 32 व्यापारियों ने बिलासपुर रेलवे के द्वारा दुकान खाली कराये जाने का नोटिस जारी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जिसमे हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुडी के सिंगल बैंच ने रेलवे के द्वारा 2016 में जारी किये गए नोटिस को निरस्त कर दिया गया ।साथ ही व्यापारियों के मामले को रेल्वे बोर्ड नियम के तहत निराकरण करने का बड़ा आदेश दिया है। बतादें की बिलासपुर रेलवे के द्वारा अनुपयोगी भूमि को किसी दुकानदारों को या फिर रहने को लाइसेंस के माध्यम से रहने या दुकान खुलने की अनुमति दी गई थी।

इसमें बिलासपुर रेलवे के सामने खाली पड़े रेलवे की जमीन में रेलवे के द्वारा व्यापारियों को 1982 में लाइसेंस देकर दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। जिसके लिए व्यापारियों के द्वारा हर साल तय शुल्क अदा कर लाइसेंस को रिनिवल करवाया जाता रहा है पर पिछले 25 वर्षों से रेलवे ने लाइसेंस के रिनिवल फीस को लेना बंद कर दिया गया और 2016 में व्यापारियों को नोटिस जारी कर कब्जा हटाकर दुकाने खाली करने निर्देश दिया गया था ।इसके खिलाफ 32 व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जिसकी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता व्यापारियों के द्वारा बताया गया की रेलवे के नियम के मुताबिक उन्होंने हमेशा लाइसेंस रिनिवल करवाया पर अचानक से रेलवे ने रिनिवल करना बंद कर दिया और दुकानों को खाली कराने नोटिस जारी किया जो कि नियमविरुद्ध है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रेलवे के द्वारा जारी नोटिस को निरस्त कर दिया गया हैं साथ ही व्यापारियों के मामले का नियमानुसार निराकरण करने हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
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