पूर्व एवं वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितता की राशि वसूली जाएगी
बिलासपुर // पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वर्तमान एवं पूर्व पंचायत पदाधिकारियों के विरूद्ध बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश अग्रवाल द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।
पंचायत पदाधिकारियों के विरूद्ध बकाया राशियों के बहुत से प्रकरण लंबित है साथ ही वर्तमान के पदाधिकारियों जिनके विरूद्ध वसूली का प्रकरण या विभिन्न कार्यों के लिये दिये गये राशि के आहरण के बाद भी कार्य नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई है। उनकी वस्तुस्थिति का परीक्षण अविलंब करने कहा गया है। साथ ही आगामी पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 को ध्यान में रखते हुए जिन पूर्व एवं वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों के विरूद्ध बकाया राशि वसूली बकाया है, उनको अनिवार्य रूप से वसूली संबंधी मांग की सूचना तामिल कराने का कार्य पंचायत चुनाव हेतु नामांकन प्रारंभ होने की तिथि से 30 दिवस पूर्व करने कहा गया है।
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