बिलासपुर // जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन में छुट की हुई घोषणा कर आदेश जारी कर दिए है । जिसमें पेट्रोल पंप और दवा दुकानों को छोड़कर सभी व्यावसायिक संस्थानों को सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है ।
साथ ही सभी रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे , इसके अलावा सभी निजी एवं शासकीय कार्यालय तथा संस्थान पूर्व की भांति नियमानुसार खोले जा सकेंगे ,सुरक्षा के मद्देनजर सभी को सैनिटाइजिंग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती के साथ पालन करने का भी निर्देश दिया गया है ।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश …
Author Profile
Latest entries
Uncategorized10/07/2025बड़ी ख़बर : प्रदेश में पहली बार 22 आबकारी अधिकारी सस्पेंड… शराब घोटाले में गिरी गाज…
Uncategorized10/07/2025अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगाने निगम ने 6 जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने उप पंजीयक को लिखा पत्र…
बिलासपुर09/07/2025अष्टांग योग के आठ प्रहर आभासी सत्र के तीसरे भाग का उद्घाटन सत्र… एयू और रासेयो के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित…
Uncategorized09/07/2025आबकारी की छापेमार करवाई में पकड़ाए 9 कोचिए… 192 लीटर शराब और 255 किलो लहान जप्त…