बिलासपुर // छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2019 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले की सभी नगरीय निकायों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। अतः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में नगर पालिका आम निर्वाचन 2019 की प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित किया गया है।
जिले में कोई भी अधिकारी, कर्मचारीगण बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे। किसी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख या कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
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