नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को जारी किया आदेश. .
रायपुर // नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी मॉल, चौपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए अस्थायी ठेले आदि लगाये जाते हैं, उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखा जाए।
नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराये पर उपलब्ध कराए जाने वाले पी.जी. को भी खाली कराया जाए अथवा उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने जाने वाले को हतोत्साहित किया जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

Author Profile
Latest entries
राजनीति08/03/2026दुर्ग में अफीम की खेती पर सियासत गरम : कांग्रेस ने सरकार को घेरा,, भाजपा नेता की संलिप्तता,, नशे के कारोबार को सरकार पर संरक्षण देने का आरोप ?…
धर्म-कला -संस्कृति01/03/2026रामलला दर्शन: राम रथ की पहली सीट पर विराजेंगे हनुमान,, कुछ ही घंटो में 1008 सीट फुल,, दिखी अटूट श्रद्धा..
धर्म-कला -संस्कृति28/02/2026चलो अयोध्या : रामनवमी पर अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा,, 1 मार्च को होगा पंजीयन,, रजिस्ट्रेशन से पहले पुलिस ग्राउंड की तैयारी हुई पूर्ण,पहले आओ पहले पाओ..
Uncategorized28/02/2026गैंग बनाकर हमला पड़ा भारी,, ढाई साल बाद फैसला,, हिस्ट्रीशीटर मैडी सहित 13 आरोपी दोषी करार,, कोर्ट ने 7 साल की दी सजा…
