जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र का गठन
भूमि उपयोग मानचित्रों एवं रजिस्टर का प्रकाशन ,,
आपत्ति एवं सुझाव 7 अगस्त तक ,,
बिलासपुर // जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र का गठन छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत कुल 19 ग्रामों को शामिल करते हुए किया गया है। इनमें परसदा, भदौरा, जयरामनगर, मोहतरा, खुडुभाठा, कोसमडीह, किरारी, मस्तूरी, रिसदा, कोहरौदा, पेण्ड्री, आंकडीह, सरगवां, देवगांव, हिर्री, पाराघाट, भेलाई, भनेसर एवं खपरी शामिल हैं।
जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 41670 एवं क्षेत्रफल 7960.42 हेक्टेयर है। जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र गठन पश्चात विकास योजना तैयार करने हेतु द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों एवं रजिस्टरों का प्रकाशन किया गया है। इसी क्रम में 9 जुलाई 2020 को 12 बजे से जनसामान्य के निरीक्षण हेतु 7 अगस्त 2020 तक कार्यालयीन दिवसों में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी जिला बिलासपुर में उपलब्ध रहेगी। प्रदर्शित मानचित्रों में विभिन्न भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, खुले स्थान एवं कृषि आदि की खसरा वार चिन्हांकित किया गया है। जनसामान्य से अपेक्षा की गई है कि मानचित्रों पर प्रदर्शित खसरा नंबर वार भूमि उपयोग का अवलोकन कर सकते हैं एवं भिन्नता पाये जाने पर अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रदर्शनी स्थल एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जो कि 9 जुलाई से 7 अगस्त 2020 तक कार्यालयीन दिवसों में स्वीकार किये जायेंगे। तहसीलदार एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र की प्रदर्शनी लगायी गयी।
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