बिलासपुर // नगर पालिका आम निर्वाचन के लिये नगरीय निकायों में नियुक्त निर्वाचन व्यय संपरीक्षकों को बुधवार को प्रशिक्षण दिया गया। नगरीय निकायों के प्रत्येक 5 से 8 वार्डों के बीच एक व्यय संपरीक्षक नियुक्त किया गया है।
मंथन सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर शैलेश कुमार पाण्डेय ने निर्वाचन व्यय के लेखा संधारण के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया। अभ्यर्थी पंजी क में व्यय लेखा संधारित करेंगे। जिसमें प्रतिदिन का व्यय लेखा दर्ज करेंगे। इस व्यय लेखा की जांच संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी। व्यय लेखा पंजी की जांच नाम वापसी के 4 दिन के अंदर पहली बार होगी। दूसरी जांच मतदान के पूर्व होगी। निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद और परिणाम घोषणा के 30 दिन के अंदर पंजी क और पंजी ख तथा लेखा शपथ पत्र प्रारूप ग नोटरी से अभिप्रमाणित कर अभ्यर्थियो को प्रस्तुत करना होगा।
प्रशिक्षण में बताया गया कि निर्वाचन व्यय संपरीक्षकों को परिशिष्ट-1 में अभ्यर्थियों को सूचना देना है कि उनको लेखा संपरीक्षण के लिये पंजी कब प्रस्तुत करना है। परिशिष्ट-2 में समेकित विवरण बनाया जायेगा। परिशिष्ट-3 में वार्डवार लेखों का संपरीक्षा प्रतिवेदन बनायेंगे। परिशिष्ट-4 में निर्वाचन व्यय का सार विवरण बनाना है। साथ ही परिशिष्ट-5 में अंतिम प्रतिवेदन बनायेंगे। अभ्यर्थी को निर्वाचन की परिणाम घोषणा के 30 दिन के अंदर पंजी क, ख और ग प्रपत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपना होगा। लेखा के संधारण और विवरण जमा करने में असफल रहने पर अभ्यर्थी को निर्हर घोषित किया जा सकता है।
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