बिलासपुर // नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पैदा हुई असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग द्वारा निजी व सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वेतन, अवकाश, स्वास्थ्य, सुरक्षा व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किया गया है।
श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा द्वारा औद्योगिक संस्थान, कारखाना, दुकान, वाणिज्यिक स्थापनाएं, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, टॉकीज, होटल एवं रेस्टारेंट, मॉल, समाचार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन कम्पनी आदि के नियोजकों, प्रबंधकों, संस्था प्रमुखों को निर्देश दिया है कि उनके यहां कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों की आर्थिक, वैधानिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।
निर्देश में कहा गया है कि श्रमिकों, कर्मचारियों से उनकी सहूलियत के हिसाब से कार्य लिया जाये और आवश्यक होने पर उनके निवास से भी कार्य करने की व्यवस्था की जाये। यदि कोई श्रमिक या कर्मचारी बीमारी से पीड़ित है तो उसके परिवार के सदस्य को सहयोग के साथ उपचार एवं श्रमिक को आवश्यकता अनुसार सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाये।
वर्तमान असाधारण परिस्थिति को देखते हुए किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक की सेवा समाप्त, छटनी, सर्विस ब्रेक न किया जाये न ही उनके वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई कटौती की जाये। वर्तमान में किसी भी संस्थान को अपनी गतिविधि को स्थगित रखने या कार्य में बदलाव के के कारण वहां कार्यरत किसी भी कर्मचारी या श्रमिक को न तो निकाला जाये न ही वेतन भत्तों की कटौती की जाये। संस्थानों को ऐसी समस्त परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया है !
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