बिलासपुर // कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.संजय अलंग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के दौरान मतदान एवं मतगणना कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षता पूर्वक संपन्न कराने एवं शांति व्यवस्था के उद्देष्य से बिलासपुर जिले के नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों एवं इससे लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी प्रकार के मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से 21 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना तिथि 24 दिसंबर को संपूर्ण दिवस पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है।
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