बिलासपुर // कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.संजय अलंग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के दौरान मतदान एवं मतगणना कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षता पूर्वक संपन्न कराने एवं शांति व्यवस्था के उद्देष्य से बिलासपुर जिले के नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों एवं इससे लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी प्रकार के मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से 21 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना तिथि 24 दिसंबर को संपूर्ण दिवस पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है।
Author Profile
Latest entries
प्रशासन11/04/2026कैदी या कंटेंट क्रिएटर ?,, सेंट्रल जेल में मुलाकात के दौरान बनी रील ने खोली पोल,, मस्तूरी गोलीकांड के आरोपियों का सोशल मीडिया में वायरल रील,, जेल सुरक्षा पर बड़ा सवाल ?
प्रशासन11/04/2026बिलासपुर में एजुकेशन स्कैम ?,, स्कूल की दोहरी नीति उजागर,, CBSE का नाम, CG बोर्ड का काम,, जांच रिपोर्ट में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा…
प्रशासन09/04/2026रेत-मुरूम की लूट: किसके इशारे पर चल रहा माफियाराज ?,, बेलतरा से कोटा तक सत्ता पर बड़े सवाल,, भाजपा जिलाध्यक्ष के इशारों से सियासी हलचल तेज,, विजय केशरवानी की चेतावनी,, अवैध खनन पर लगे तुरंत रोक,, वरना हालात होंगे भयावह..
प्रशासन06/04/2026बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट विस्तार को मिली रफ्तार,, 290.8 एकड़ सैन्य भूमि हस्तांतरित,, 4C श्रेणी उन्नयन का रास्ता साफ..
