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कोविड-19 वैक्सीनेशन में तेजी लाने व प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने एडीएम ने दिए निर्देश… सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई…

कोविड-19 वैक्सीनेशन में तेजी लाने औरप्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने को एडीएम ने दिए निर्देश
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई…

जांजगीर-चांपा 17 मार्च // जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। इसे लेकर बुधवार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी लीना कोसम ने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोविड-19, संक्रमण की जांच की समीक्षा करते हुए अपर कलेक्टर ने होली, नवरात्रि त्यौहार एवं कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सावाधानी के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा ‘’कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए यह जरूरी हैं कि कोरोना प्रभावित लोगों के कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग का कार्य पूर्ण सावधानी और प्रभावी रूप से किया जाए।इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने नागरिकों से अपील कि वे कोरोना नियंत्रण के लिए निर्धारित सामाजिक आचरण और कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल, नियमों का पालन अवश्य करें। इन नियमों का पालन नही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई किया जायेगी।‘’
सीएमएचओ डॉ. एसआर बंजारेने कहा ‘’18 मार्च से नगर पालिका क्षेत्र जांजगीर-नैला और चांपा के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सैम्पलिंग के लिए टीम तैनात की जाएगी। दुकानदारों को शारीरिक दूरी का पालन करवाने, बिना मास्क के दुकान में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था करने के निर्देश भी पूर्व में दिए जा चुके हैं, जिसका कड़ाई से पालन करना होगा।‘’ सीएमएचओ ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा ‘’खुद भी सुरक्षित रहे, अपने परिवार व ग्राहकों को भी सुरक्षित रखें। कोरोना नियंत्रण के लिए निर्धारित सामाजिक आचरण और कोरोना संबंधी नियमों का पालन अवश्य करें।

भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सैंपल कलेक्शन के लिए टीम तैनात…

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्ट्रीट फुड वेन्डरों, दुकानदारों, मेडिकल स्टोर, फल, सब्जी एवं किराना दुकान सहित अन्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कोरोना की जांच के सैंपल कलेक्शन करने वाली टीम को तैनात करने के निर्देश दिए। इसके अलावा इन जगहों पर मास्क नही पहनने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना की कार्यवाही करने के लिए कहा। ऐसे दुकानदार और व्यवसायी जो प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं, उन्हे प्रेरित कर कोरोना जांच करवाने के निर्देश दिए गए। दुकानों के सामने गोल घेरा का निशान बनाकर फिजिकल डिस्टेशिंग का पालन करवाने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी।

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