बिलासपुर संभाग में रायगढ़ जिले को छोड़कर, बिलासपुर जिले सहित सभी जिलों में दुकानें व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे… सभी दुकानों को शाम 6 बजे तक अनिवार्यता बंद करना होगा… कलेक्टर मंगलवार को जारी कर सकते हैं आदेश…

बिलासपुर संभाग में रायगढ़ जिले को छोड़कर, बिलासपुर जिले सहित सभी जिलों में दुकानें व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे…

लॉकडाउन खत्म होने की संभावना, शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू के संकेत… प्रदेश शासन का आदेश देर रात बिलासपुर पहुंचा…

(शशि कोन्हेर)

बिलासपुर // बिलासपुर जिले में सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार सुबह से शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। इस बाबत राज्य शासन का आदेश कल देर रात बिलासपुर पहुंचने की जानकारी मिली है। प्रशासन के निकटवर्ती और भरोसेमंद सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि बिलासपुर में अब सभी दुकानें व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। लेकिन शाम को 6 बजे के पहले इन्हें अनिवार्यता बंद करना होगा क्योंकि संभवत शाम 6 बजे के बाद अगली सुबह तक के लिए पूरे जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। जानकारी मिली है कि क्योंकि शासन का यह आदेश बिलासपुर में कल देर रात प्राप्त हुआ। इसलिए कल रात को जिला प्रशासन और जिला दंडाधिकारी की ओर से उक्त आशय का आदेश जारी नहीं किया जा सका। अब इस बात की पूरी संभावना है कि आज दोपहर अथवा शाम तक किसी भी समय जिला प्रशासन के द्वारा शासन से मिले निर्देशानुसार किसी भी समय तत संबंधी आदेश जारी किए जा सकते हैं। यह आदेश जारी होने के तत्काल बाद से लागू माने जाएंगे।

संभाग में केवल रायगढ़ छोड़कर सभी जिलों में दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार शाम 6:00 बजे तक खुले रह सकेंगे…

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ऐसे सभी जिलों में व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के आदेश दिए जा चुके हैं जहां कोविड-19 के संक्रमण की पाजिटिविटी रेट 8% से कम है। इस हिसाब से प्रदेश में केवल 3 जिले ऐसे हैं जहां कोविड-19 के संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 8% से अधिक है। यह जिले हैं धमतरी सूरजपुर और रायगढ़। इन तीनों जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में सभी दुकानों व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को शाम 6 बजे तक खोलने के आदेश प्रदेश सरकार द्वारा जिला प्रशासन को दिए जा चुके हैं।

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त आदेश जारी होने पर बिलासपुर में जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को खोलने के लिए तय किये गये आड इवन सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
लेकिन शासन के आदेश में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख है कि सभी के द्वारा मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाना चाहिए।

देर रात को अंग्रेजी में वायरल हुआ पत्र सही है…

राज्य शासन के द्वारा अंग्रेजी में प्रेषित जो पत्र कल रात से वायरल हो रहा था उसके बारे में जानकारी मिली है कि वह पूरी तरह सही है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यह पत्र बिलासपुर जिला प्रशासन को देर से मिलने के कारण कलेक्टर द्वारा इस बाबत कोई आदेश जारी नहीं किया जा सका। अब आज इस पत्र के अनुसार ही बिलासपुर में सभी दुकानों बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने तथा व्यापारिक गतिविधियों को निर्बाध संचालित करने के आदेश जारी हो सकते हैं। लेकिन सभी दुकानों को शाम 6:00 बजे अनिवार्यता बंद करने की बात भी सामने आ रही है।

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