• Fri. Jul 3rd, 2026

News look.in

नज़र हर खबर पर

हाईकोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर तहसीलदार एनपी गबेल को जारी हुआ नोटिस… हाईकोर्ट ने मांगा जवाब…

बिलासपुर // छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर दायर की गई याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिलासपुर तहसीलदार नारायण प्रसाद गबेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल संतोष कुमार साहू ने अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया कि उनके परिजनों की मोपका में पैतृक भूमि स्थित है। इस जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करने याचिकाकर्ता ने तहसीलदार बिलासपुर को वर्ष 2015-16 में आवेदन दिया था। आवेदन के बाद याचिकाकर्ता को लगातार तहसील कार्यालय में पेशी के लिए बुलाया जाता रहा। इसी तरह कई साल निकल जाने के और परेशानी बरकरार रहने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली। मामले को सुनने के बाद जस्टिस पी. सैम कोशी ने तहसीलदार को 90 दिन में विधिवत कार्रवाई करते हुए आवेदन निराकृत करने का निर्देश दिया था। आदेश में निर्धारित समय बीत जाने के लंबे समय बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब याचिकाकर्ता ने तहसीलदार बिलासपुर नारायण प्रसाद गबेल को पक्षकार बनाकर अवमानना याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोशी के सिंगल बेंच ने तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

Author Profile

Lokesh war waghmare - Founder/ Editor
Latest entries
बेलतरा को 10 करोड़ की नई सौगात, विकास को मिली रफ्तार,, तोखन साहू और अरुण साव ने मुक्तिधाम व सामुदायिक भवन के लिए की डेढ़ करोड़ की घोषणा,, विधायक सुशांत शुक्ला बोले, विधानसभा में 1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य पूरे…
बिलासपुर में सराफा महासम्मेलन,, जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क, स्वर्ण कला बोर्ड और सुरक्षा से लेकर हॉलमार्किंग तक हुई चर्चा,, डिप्टी सीएम ने दिए आश्वासन…
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,, कई जिला आबकारी अधिकारियों के तबादले,, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed