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हाईकोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर तहसीलदार एनपी गबेल को जारी हुआ नोटिस… हाईकोर्ट ने मांगा जवाब…

बिलासपुर // छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर दायर की गई याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिलासपुर तहसीलदार नारायण प्रसाद गबेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल संतोष कुमार साहू ने अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया कि उनके परिजनों की मोपका में पैतृक भूमि स्थित है। इस जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करने याचिकाकर्ता ने तहसीलदार बिलासपुर को वर्ष 2015-16 में आवेदन दिया था। आवेदन के बाद याचिकाकर्ता को लगातार तहसील कार्यालय में पेशी के लिए बुलाया जाता रहा। इसी तरह कई साल निकल जाने के और परेशानी बरकरार रहने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली। मामले को सुनने के बाद जस्टिस पी. सैम कोशी ने तहसीलदार को 90 दिन में विधिवत कार्रवाई करते हुए आवेदन निराकृत करने का निर्देश दिया था। आदेश में निर्धारित समय बीत जाने के लंबे समय बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब याचिकाकर्ता ने तहसीलदार बिलासपुर नारायण प्रसाद गबेल को पक्षकार बनाकर अवमानना याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोशी के सिंगल बेंच ने तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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