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अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने कसा शिकंजा… शैलेष अग्रवाल, अनूप चड्डा, प्रदीप पटेल, नूर मोहम्मद, मेरान बक्शी, नंदलाल यादव सहित 146 भू स्वामियों को एसडीएम ने जारी किया नोटिस…

अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने कसा शिकंजा… शैलेष अग्रवाल, अनूप चड्डा, प्रदीप पटेल, नूर मोहम्मद, मेरान बक्शी, नंदलाल यादव सहित 146 भू स्वामियों को एसडीएम ने जारी किया नोटिस…

बिलासपुर के आसपास दर्जनों गांवों के भूमि स्वामी शामिल…

बिलासपुर, फरवरी, 10/2024

अवैध प्लॉटिंग के सिलसिले में तखतपुर अनुविभाग के 14 गावों के 146 भू स्वामियों को नोटिस जारी की गई है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम तखतपुर  वैभव क्षेत्रज्ञ ने नोटिस जारी की है। उन्हें 9 तारीख को शाम 5 बजे तक वैध कागजात प्रस्तुत करने की मोहलत दी गई थी। जवाब प्रस्तुत नहीं करने वालों के प्लॉट पर बुलडोजर की कार्रवाई की जायेगी। सभी भूस्वामी बिलासपुर शहर के आसपास के रहने वाले गावों से हैं। उनके द्वारा भूमि की अवैध प्लॉटिंग कर छोटे छोटे टुकड़ों में भूखण्ड बेची जा रही है। न तो उन्होंने कॉलोनाइजर लाइसेंस लिया है और न ही नगर निवेश विभाग से नक्शा पास कराया है।

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय तखतपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन 146 भू स्वामियों और अवैध प्लॉट काटने वालों को नोटिस जारी की गई है, उनमें उसलापुर के 3, नीरतु के 1, घुरू के 17, सैदा के 15, अमेरी के 13, पेंडारी के 17, समलपुरी के 3, सकरी के 9, छतौना के 9,भरनी के 8, मेंड्रा के 29, लोखंडी के 9, हांफा के 11 तथा जोकी के 2 लोग शामिल हैं। कुछ अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खुद के नाम पर भूमि है जबकि कुछ लोग भूमि स्वामियों से अवैध रूप से एग्रीमेंट लिखाकर भूमि पर प्लॉटिंग करवा रहे हैं।

सकरी तहसील के अंतर्गत ग्राम अमेरी, लोखंडी, विंध्यासेर,नीरतू, काठाकोनी के अवैध प्लॉटर जिन्हें नोटिस जारी की गई है, उनमें विनोद माधवानी, लवकुमार सिंह सरकंडा, ममता पाण्डेय अंबिकापुर, गणेश राम, बजरंग लाल, संतकुमार गुप्ता अमेरी, राधेश्याम साहू, तिलकनगर, सुजीत सिंह, विजय नथानी, नीलिमा जॉन अमेरी, रमनदीप सलूजा, जेठानंद ला, सिंधी कॉलोनी, पुष्पा पिता रामेश्वर, शत्रुघ्न पिता तिहारू, बिनबाई लोखंडी, उदय खांडे, छतलाल तिहारु लोखंडी, सतबतीं बाई, बाजहीन पिता तिहारू, संतकुमार पिता तिहारी, पांचों बाई पति तिहारू, सतबाई पिता तिहरू और जुबैर कुरैशी तारबहार को नोटिस जारी की गई है।

सकरी तहसील के ग्राम भरनी में अश्विनी कुमार वगैरह, मनोज, यश रेलवानी, गुलशन पेसवानी, गोपाल मानिकपुरी, निर्मल दास, गौरव पिता रमेश कुमार को नोटिस। मेंड्रा के मेरान बक्शी, इंतजार, नूर मोहम्मद, गरीब दास मानिकपुरी, कलीम खान, प्रदीप पटेल, नंदलाल यादव लालाराम कर्ष, भास्कर निर्मल, खेदूराम, कनकराम, सुकुमार यादव, दुर्गा, अभिषेक दुबे, नागेश्वर शुक्ला, गणेश रजक, राहुल अग्रवाल, रमा बाई, सेवकराम साहू, संतोष भारद्वाज, उमेश प्रताप, अंजु सिंह, गौकरण, प्रमिल कुमार, संदीप कुमार अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, जानकी अग्रवाल, कृष्ण कुमार, एनोश प्रकाश, चम्पा बाई, संजय कुमार , हरप्रसाद, सुवासिन बाई, सतीश कौशिक, रिद्धि सिद्धि मैनेजमेंट को नोटिस दिया गया है।

छतौना से विनोद मिश्रा, रिद्धि सिद्धि मैनेजमेंट डायरेक्टर खुशबू पति विजय अग्रवाल, मनीषा बजाज, मायादेवी, हितेश, मनमोहन सिंह, मनीषा अग्रवाल, इंदु इंटरप्राइजेज शैलेश अग्रवाल, नूर मोहम्मद को नोटिस जारी की गई है। वही ग्राम सैदा के रविन्द्र पाटनवार, मो अमजद खान, दीपक अग्रवाल, हेमंत छितरका, दीपक साहू, प्रकाश कलवानी, अल्फा प्रॉपर्टीज संचालक मिथुन साहू, प्रदीप साहू, हरीश अग्रवाल, मुकेश कुमार, अभिलाष, बिसुन सोनवानी, अनूप चढ्ढा, प्रवेश कुर्रे, घुरू के पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, अब्दुल अजीज,हेमंत मिश्रा,गज विनायक बिल्डर, ओमप्रकाश, अंकुर सिंह, रवि कुमार, शशिकला धृतलहरे, मैतू पिता शंकर, शेख सिराजुल, शशि कुमार सोनी, शिवदास वगैरह को नोटिस जारी हुई है। इसके अलावा सकरी से खालिद खान, अमीन पिता खालिद खान, सोनसाय साहू, कार्तिक राम यादव, हनुमान प्रसाद थवाईत, नंदलाल यादव, राजेश राजपूत, प्रदीप पटेल,अंशुका चंद्रवंशी को नोटिस जारी किया गया है।

इसी प्रकार सकरी तहसील के पटवारी हल्का नंबर 44 एवं 47 के जिन भूमि स्वामियों को नोटिस जारी की गई है,उनमें अजय पिता केशव,नितेश पिता राजीव लोचन, छहुरा मुकुंदा,भागेला, विकास हाय, नीतीश, हाजी गेयूर हुसैन, विवेक,प्रदीप पटेल, दुर्गा देवी, जगत राम,शारदा, उषा पति बलराम, अनिल राठौड़, संदीप दिगस्कर, सुदर्शन बंसल, मुर्तजा हुसैन,अनिल वस्त्रकर,नितिन त्रिपाठी, विश्वजीत त्रिपाठी, सोमपुरी गोस्वामी, नवदीप टुटेजा, शैलेश देवांगन, नफीस कादरी, स्तुति अग्रवाल, सुरेश कुमार साहू, नितिन त्रिपाठी, सरोज चौधरी, नील चक्र एंटरप्राइजेज, श्रीमती खिरोड़ जजीना मुर्तजा हुसैन शामिल हैं।

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Lokesh war waghmare - Founder/ Editor

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