बिलासपुर /// कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर आदेश जारी किया गया है कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति, जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के, उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
शासकीय संपत्ति पर विरूपण को रोकने के लिये गठित टीम संबंधित क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूव्द्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करायी जायेगी।
यदि किसी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद, गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगी एवं संबंधित थाना प्रभारी द्वारा प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा।
Author Profile
Latest entries
राजनीति03/10/2026क्या सोने का रावण जलाएगा निगम ?’ 6 लाख के रावण पर कांग्रेस का तंज, 20 लाख का खर्च, नगर निगम के दशहरा आयोजन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल !
बिलासपुर03/10/2026चकरभाठा में चैंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्याय, अशोक जोतवानी बने प्रथम अध्यक्ष
बिलासपुर02/10/2026सरकारी जमीन… 25 फीट से ज्यादा गहरी अवैध खुदाई… और अब उसी जमीन पर ईंट भट्ठा ? आखिर खजुरी नवागांव में चल क्या रहा ? गांव के खसरा 823/1 पर उठे बड़े सवाल..
प्रशासन02/10/2026अवैध रेत परिवहन पर चला कानून का डंडा, आरोपी को 1 साल की सजा और ₹25 हजार जुर्माना.. खनिज विभाग की विशेष मुहिम में 66 मामलों में FIR, खैरा डंगनिया में ट्रैक्टर-ट्रॉली से अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गए थे आरोपी..
