बिलासपुर, जून, 11/2025
छत्तीसगढ़ युक्तिकरण मामले में हाईकोर्ट का फैसला… कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति को देना होगा अभ्यावेदन… समय सीमा तय…
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति के समक्ष याचिकाकर्ता शिक्षकों को अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने बिलासपुर संभाग के शिक्षकों को कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति के समक्ष 13 जून तक अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया है। इसके बाद, समिति को 16 जून तक इन अभ्यावेदनों का निराकरण करने का समय दिया गया है।
कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि जिला स्तरीय समिति को 16 जून तक शिक्षकों के अभ्यावेदनों पर निर्णय लेना होगा। यह आदेश प्रदेश भर के कलेक्टर्स को दिया गया है, जिससे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो सके।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने शिक्षकों को राहत देते हुए कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने दिए निर्देश….
अभ्यावेदन पेश करने के लिए समय सीमा तय की गई हुआ जिसमें बिलासपुर संभाग के शिक्षकों को 13 जून तक अभ्यावेदन देना होगा। वही जिला स्तरीय समिति को 16 जून तक अभ्यावेदनों का निराकरण करना होगा।
इस मामले में शिक्षकों का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है, और हेड मास्टर को दोबारा शिक्षक बनाया जा रहा है, जिससे उनके पद समाप्त हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला स्तरीय समिति शिक्षकों के अभ्यावेदनों पर क्या निर्णय लेती है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने उन शिक्षकों को कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया है जिन्होंने काउंसलिंग के बाद नई जगह पर जॉइनिंग नहीं दी है।
विभिन्न संभागों के लिए अलग अलग तिथियां…
रायपुर, बस्तर, सरगुजा व दुर्ग संभाग: इन संभागों के शिक्षकों को 13 जून तक जिला स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन पेश करना होगा। अभ्यावेदन निराकरण की समय सीमा समिति को 17 जून तक अपना फैसला सुनाना होगा।
युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के विरोध के कारण…
शिक्षकों ने याचिकाओं में दावा किया है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने नियमों की अनदेखी कर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में अनियमितताएं की हैं। कई शिक्षकों को दूरस्थ स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। कल्याणी थेकर की याचिका में भी यही मुद्दा उठाया गया है कि अधिकारियों ने गलत छात्र संख्या के आधार पर उन्हें अतिशेष बताकर स्थानांतरण किया ।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के खिलाफ बड़ी संख्या में शिक्षकों ने याचिका दायर की है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं।
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