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गांजा तस्करी मामले के बाद अब आय से अधिक संपत्ति का केस, बर्खास्त आरक्षक संतोष राठौर पर ACB का शिकंजा..

बिलासपुर, अक्टूबर, 05/2026

गांजा तस्करी मामले के बाद अब आय से अधिक संपत्ति का केस, बर्खास्त आरक्षक संतोष राठौर पर ACB का शिकंजा..

16.19 लाख की अतिरिक्त संपत्ति का आरोप..

बिलासपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जीआरपी बिलासपुर के बर्खास्त आरक्षक संतोष कुमार राठौर के खिलाफ सोमवार 5 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) बिलासपुर की अदालत में अभियोग पत्र पेश किया। जांच में आरोपी की कुल आय की तुलना में व्यय 16 लाख 19 हजार 796 रुपए अधिक पाया गया है।

ACB के अनुसार संतोष कुमार राठौर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी के आधार पर अपराध क्रमांक 57/2024, धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद 1 दिसंबर 2024 को बिलासपुर स्थित आरोपी के निवास सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।

आय 46.08 लाख, खर्च 62.28 लाख

विवेचना के दौरान ACB ने आरोपी की आय और व्यय से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य जुटाए। जांच में आरोपी की कुल आय 46 लाख 8 हजार 341 रुपए तथा व्यय 62 लाख 28 हजार 137 रुपए पाया गया। इस तरह आय की तुलना में 16 लाख 19 हजार 796 रुपए अधिक व्यय होना सामने आया।

ACB का कहना है कि संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने का अपराध प्रमाणित पाया गया। इसके बाद अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर सोमवार को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

बर्खास्त आरक्षक संतोष कुमार राठौर

गांजा तस्करी और वसूली के मामले में भी जेल में है आरोपी

संतोष कुमार राठौर पहले भी गंभीर आरोपों में कार्रवाई का सामना कर चुका है। ACB के मुताबिक जीआरपी बिलासपुर में पदस्थ रहने के दौरान उस पर अन्य आरक्षकों के साथ मिलकर ट्रेन में गांजा तस्करी करने वालों को पकड़ने, गांजा अपने पास रखने और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के बदले आरोपियों से पैसे वसूलकर आपस में बांटने का आरोप लगा था।

इस मामले में जीआरपी थाना बिलासपुर में अपराध क्रमांक 117/2024, धारा 20(बी), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में प्रकरण की अग्रिम विवेचना एसीसीयू जिला बिलासपुर को सौंपी गई। विवेचना पूरी होने के बाद एसीसीयू ने आरोपी के खिलाफ चालान क्रमांक 46-ए/2024 विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट बिलासपुर के न्यायालय में पेश किया था।

वर्तमान में संतोष कुमार राठौर एनडीपीएस एक्ट के इसी मामले में बिलासपुर जेल में निरुद्ध है। वहीं आपराधिक आचरण के आरोप में पुलिस अधीक्षक रेल, छत्तीसगढ़ द्वारा उसे 19 नवंबर 2024 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

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Lokesh war waghmare - Founder/ Editor
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