बिलासपुर // कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके उल्लंघन किये जाने पर वैधानिक सजा का प्रावधान है। यह आदेश जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों एवं ग्राम पंचायत मस्तूरी की सीमा क्षेत्र के लिये 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।
जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार लोगों को एक जगह एकत्रित होने के लिये मना किया गया है और सभा, जुलूस, धरना, रैली, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों को जिसमें लोग एकत्रित हो, प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को अपने आप ही सामने आकर इलाज कराना अनिवार्य किया गया है। विदेशों से आए संक्रमित व्यक्ति को संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु राज्य शासन के हेल्पलाईन नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है।
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