• Fri. Nov 22nd, 2024

News look.in

नज़र हर खबर पर

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी,

बिल्हा, जिला बिलासपुर, छग ।

विषय : शासन की अनुमति बगैर अवैध प्लाटिंग कर अवैध रूप से विभिन्न टुकड़ों में विक्रय करने पर ख़रीदी-बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाने की कार्यवाही हेतु।

महोदय,

शासनहित / जनहित में लेख हैं कि बिल्हा तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का नं.1 बोदरी के मन. 1 के त्रिवेणी डेंटल कालेज के बाजू में खसरा नं. 432, 433, 435, 436, 437, 442, 443, 444, 445, 446,447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, जो कि प्लाटिंग कर छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर बेचा जा रहा है। कालोनाइजर द्वारा लोकलुभावन सुविधाएं बता कर कैनोपी लगा मार्केटिंग कर प्लाट की बिक्री की जा रही है।

उक्त भूमि में रेरा नियमों के तहत 5 हजार वर्गफीट से अधिक होने के बावजूद रेरा से पंजीयन व विक्रेता के द्वारा कॉलोनाइजर एक्ट के तहत नगर एवं ग्राम निवेश से भी अनुमति नही ली गयी है। यह कि उपरोक्त विवरण अनुसार अवैध प्लॉटिंग का मामला आपके संज्ञान में लाया गया है। अतः इस अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्यवाही करते हुए ख़रीदी-बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई जाए।

धन्यवाद

दिनांक : आवेदक

नाम : लोकेश वाघमारे

बिलासपुर , छग.

मो. : 9630399980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *