प्रति,
श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी,
बिल्हा, जिला बिलासपुर, छग ।
विषय : शासन की अनुमति बगैर अवैध प्लाटिंग कर अवैध रूप से विभिन्न टुकड़ों में विक्रय करने पर ख़रीदी-बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाने की कार्यवाही हेतु।
महोदय,
शासनहित / जनहित में लेख हैं कि बिल्हा तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का नं.1 बोदरी के मन. 1 के त्रिवेणी डेंटल कालेज के बाजू में खसरा नं. 432, 433, 435, 436, 437, 442, 443, 444, 445, 446,447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, जो कि प्लाटिंग कर छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर बेचा जा रहा है। कालोनाइजर द्वारा लोकलुभावन सुविधाएं बता कर कैनोपी लगा मार्केटिंग कर प्लाट की बिक्री की जा रही है।
उक्त भूमि में रेरा नियमों के तहत 5 हजार वर्गफीट से अधिक होने के बावजूद रेरा से पंजीयन व विक्रेता के द्वारा कॉलोनाइजर एक्ट के तहत नगर एवं ग्राम निवेश से भी अनुमति नही ली गयी है। यह कि उपरोक्त विवरण अनुसार अवैध प्लॉटिंग का मामला आपके संज्ञान में लाया गया है। अतः इस अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्यवाही करते हुए ख़रीदी-बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई जाए।
धन्यवाद
दिनांक : आवेदक
नाम : लोकेश वाघमारे
बिलासपुर , छग.
मो. : 9630399980
Author Profile
Latest entries
छत्तीसगढ़15/08/2026मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं… नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ अब शांति, विकास और समृद्धि की नई यात्रा पर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
बिलासपुर15/08/2026ध्वजारोहण के साथ पत्रकारों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस,, स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन,, समाज और राष्ट्रहित में पत्रकारिता का लिया संकल्प…
बिलासपुर14/08/2026बेलतरा विधानसभा की मातृशक्ति ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, राष्ट्रभक्ति के जयघोष से गूंजा पूरा क्षेत्र…
प्रशासन13/08/2026अवैध निर्माण पर निगम सख्त,, तीसरी मंजिल का काम रोकने भवन मालिक को नोटिस जारी… अनुमति नहीं ली तो अवैध निर्माण पर होगी तोड़ने की कार्रवाई..
