बिलासपुर // सूचना के अधिकार के तहत एक पत्रकार को विभाग से जानकारी मांगना महंगा पड़ गया दूसरी तरफ पत्रकार को अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान दो ठेकेदार के सामने ब्लैकमेलिंग के आरोप में फ़साने की धमकी भी दे डाली। पत्रकार ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करने कलेक्टर सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा है।
बतादें की पंकज खंडेलवाल NHI वेब न्यूज़ के एडिटर नें जनसूचना अधिकारी लो.नि.वि. संभाग क्रमांक 1 बिलासपुर में आर.टी.आई. के तहत जानकारी हेतु आवेदन पत्र लगाया था। चुंकि जनसूचना अधिकारी ने नियत समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई इसलिए प्रथम अपील जिसकी सुनवाई दिनांक 23.01.2020 को समय 12:30 से 01:30 बजे के दौरान विभाग के अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी होने के साथ अधीक्षण अभियंता (श्री रात्रे) ने उनके साथ अपीलीय सुनवाई के दौरान न केवल निंदनीय व्यवहार किया, वरन धमकाते हुए कहा कि तुम्हे ब्लेकमेलिग करने के मामले में फंसा दूंगा। दूसरी तरफ प्रकरण की सुनवाई के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम कि धज्जियाँ उड़ाते हुए सुनवाई के दौरान दो रसुखदार ठेकेदार (सौरभ मिश्रा व अनिल वर्मा) को बैठाकर रखा गया था जो नियमानुसार नियम विरूद्ध था।
कुल मिलाकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने की बजाय धमकी दिया जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्या अधिकारी और ठेकेदार मिलकर किसी काम में बड़ा भृष्टाचार कर उसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं यदि नहीं तो फिर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने की बजाय धमकी क्यों?
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