बिलासपुर // महाराणा प्रताप चौक से राजीव गांधी चौक की ओर एवं महामाया नेहरू चौक की ओर से राजीव गांधी चौक की ओर महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओव्हर सड़क निर्माण कार्य समाप्ति तक सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक (दोनों दिशाओं) में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय अलंग ने प्रतिबंधित किया है।
आमजन की सुरक्षा एवं जनहित के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी ने मोटरयान अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रतिबंध पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर किया है। उक्त समयावधि में भारी वाहन अपनी-अपनी दिशाओं की ओर बाईपास मार्गों से परिवहन कर सकेंगे। पहले उक्त अवधि में कुछ समय के लिये छूट दी गई थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया है।
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