बिलासपुर // पशु चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाएं, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, गौशालायें, केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं अत्यावश्यक सेवाओं में सम्मिलित की गई हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ शासन एवं जैव प्रौद्योगिक विभाग के निर्देशानुसार दूध उत्पादन के बूथ, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे संबंधित दुकानों तथा पशु चिकित्सा विभाग के स्टाफ अत्यावश्यक सेवाओं में सम्मिलित है। इनको लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है।
संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें बिलासपुर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु 21 दिनों के लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों सहित जिले के समस्त पशु चिकित्सालय, औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, उप-केन्द्र, ग्राम खंड, अधीनस्थ संस्थाएं, पशु प्रजनन, कुक्कुट, बकरी पालन प्रक्षेत्र, गौशालायें, केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, मिल्क बूथ, पशु, कुक्कुट आहार विक्रय केन्द्रों और पशु, कुक्कुट औषधि केन्द्रों की परिवहन व्यवस्था नियमित रूप से संचालित होंगी। इस सम्बन्ध में पशु चिकित्सा विभाग के अमले को निर्देश जारी कर दिया गया है।
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