पूर्व एवं वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितता की राशि वसूली जाएगी
बिलासपुर // पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वर्तमान एवं पूर्व पंचायत पदाधिकारियों के विरूद्ध बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश अग्रवाल द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।
पंचायत पदाधिकारियों के विरूद्ध बकाया राशियों के बहुत से प्रकरण लंबित है साथ ही वर्तमान के पदाधिकारियों जिनके विरूद्ध वसूली का प्रकरण या विभिन्न कार्यों के लिये दिये गये राशि के आहरण के बाद भी कार्य नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई है। उनकी वस्तुस्थिति का परीक्षण अविलंब करने कहा गया है। साथ ही आगामी पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 को ध्यान में रखते हुए जिन पूर्व एवं वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों के विरूद्ध बकाया राशि वसूली बकाया है, उनको अनिवार्य रूप से वसूली संबंधी मांग की सूचना तामिल कराने का कार्य पंचायत चुनाव हेतु नामांकन प्रारंभ होने की तिथि से 30 दिवस पूर्व करने कहा गया है।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर26/01/2026प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर के पदाधिकारियों व सदस्यों ने की मुख्यमंत्री में मुलाकात…
बिलासपुर16/01/2026BNI बिलासपुर व्यापार एवं उद्योग मेला: 29 जनवरी से 3 फरवरी तक, मेला पत्रिका का हुआ विमोचन.. सम्मान, प्रतियोगिता और सांस्कृतिक रंगों से सजेगा शहर..
Uncategorized14/01/2026बड़ी खबर : सर्राफा एसोसिएशन ने दुकानों में हेलमेट और बुर्का पहनकर प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध… नवापारा-राजिम लूटकांड के बाद लिया अहम फैसला..
प्रशासन14/01/2026राजस्व कार्रवाई या साजिश ?.. करबला में सीमांकन ने बढ़ाई राजनीतिक गर्मी… एकतरफा सीमांकन से राजस्व अमला कटघरे में ?..
