फसल बीमा योजना के लिये आवेदन 15 जुलाई तक ,,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण-पत्र देकर करा सकेंगे बीमा ,,
बिलासपुर // प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 15 जुलाई के बाद देर से बोनी अथवा रोपा लगाने वाले किसान भी 15 जुलाई के पहले स्व-प्रमाणित बोआई प्रमाण पत्र देकर फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। बिलासपुर जिले के लिये मुख्य फसल धान सिंचित के लिये प्रीमियम राशि 900 रूपये तथा धान असिंचित के लिये 660 रूपये प्रति हेक्टेयर है। उप संचालक कृषि ने बताया कि योजना के तहत ऋणी एवं अऋणी किसान ऐच्छिक आधार पर फसलों का बीमा करा सकते हैं, जिसके लिये किसानों को बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका अथवा बी-1, पांचसाला खसरा, किरायेदार या साझेदार किसानों को यह दस्तावेज जमा करना आवश्यक है।
किसान सभी सहकारी समितियों, बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तथा बीमा कंपनी के अधिकृत बीमा एजेंट से बीमा प्रस्ताव फार्म एवं बुआई प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में बीमा प्रस्ताव फार्म आवश्यक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड के साथ 15 जुलाई के पूर्व अनिवार्य रूप से संबंधित बैंक अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से जमा कराना आवश्यक है। उप संचालक कृषि ने अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा कराने किसानों से आग्रह किया है।
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