बिलासपुर // हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग में राज्य निशक्तजन स्त्रोत संस्थान के नाम पर हुए 1000 करोड़ रूपये के घोटाला मामले में एफ आई आर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ आई ए एस अधिकारी द्वारा पेश याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य निशक्तजन स्त्रोत संसथान रायपुर में अधिकारियो ने व्यापक पैमाने में फर्जीवाड़ा कर 10 वर्ष में 1000 करोड़ रूपये का घोटाला किया है। हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई को अधिकारियो के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर जुर्म दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने भोपाल में प्रकरण दर्ज किया है। इस आदेश के खिलाफ बी एल अग्रवाल सहित एक अन्य ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई उपरान्त मामले के प्रारंभिक स्तर में होने के कारण याचिका को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश से अधिकारियो को अब सीबीआई की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।
Author Profile
Latest entries
धर्म-कला -संस्कृति27/07/2026अयोध्या की वेदना पर बिलासपुर की श्रद्धा का महासैलाब,, विजय केशरवानी की अगुवाई में हुआ ऐतिहासिक तीन दिवसीय “श्रीराम श्रद्धा यात्रा” का भव्य समापन,, वर्षों देवी मंदिर में महाआरती,, विशाल भंडारा एवं महाप्रसाद में उमड़े हजारों श्रद्धालु…
प्रशासन27/07/2026सर्पदंश मुआवजा फर्जीवाड़ा: समाजसेवी ने की तहसीलदार-एसडीएम को भी आरोपी बनाने की मांग… इधर लिपिकों की गिरफ्तारी से नाराज राजस्व लिपिक संघ ने खोला मोर्चा,,, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी…
धर्म-कला -संस्कृति27/07/2026अयोध्या श्रीराम मंदिर में हुई चोरी की वेदना बनी जनआस्था का महासैलाब.. शहर से गाँव तक गूँजा ‘जय श्रीराम’… हजारों श्रद्धालु हाथों में श्रद्धा के नारियल लेकर अपने भांचा श्रीराम के सम्मान में उमड़े,, बिलासपुर की सड़कों पर दिखी अद्भुत भक्ति और समर्पण…
राजनीति25/07/2026NEET विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा,, प्रह्लाद जोशी बने नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री..
