7500 वर्ग फुट भूमि आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिए जाने के खिलाफ पेश याचिका ,,
हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा ,,
बिलासपुर // भाजपा नेता व युवा आयोग के पूर्व सदस्य सुशांत शुक्ला द्वारा प्रस्तूत जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश पी. आर.मेनन एवं न्यायमूर्ति पी पी साहू की डीबी ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह मे जवाब प्रस्तूत करने निर्देशित किया।
उल्लेखनीय है की राज्य शासन ने 11 सितंबर 2019 को एक आदेश जारी कर 7500 वर्ग फुट जमीन आवंटन का अधिकार कलेक्टरों को दिया है । इसके तहत कलेक्टर बिना किसी नीलामी के प्राप्त आवेदन पर भूमि आवंटित कर सकते हैं । इस आदेश के खिलाफ युवा आयोग के पूर्व सदस्य व भाजपा नेता सुशांत शुक्ला ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अखिल भारती उपभोक्ता कांग्रेस विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन 2011 में पारित निर्णय का हवाला देते हुए राज्य द्वारा 7500 वर्ग फुट तक की भूमि आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिए जाने को अवैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय के अनुसार राज्य शासन के 11 सितंबर 2019 के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई उपरांत राज्य शासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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