मास्क लागए बिना दुकान में बैठ दुकानदारी कर रहे 2 लोगो के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही ,,
एक कपड़ा व्यवसायी और एक बर्तन व्यवसायी पर अपराध दर्ज : जीपीएम पुलिस की कार्यवाही ,,
जीपीएम जिले के थाना पेण्ड्रा में जुर्म दर्ज, 2 प्रकरण में 2 आरोपी गिरफ्तार ,,
बिलासपुर // कोरोना संक्रमण से आमलोगों को बचाने के लिए जीपीएम पुलिस के थाना क्षेत्रों में अधिकारीगण एवं पेट्रोलिंग पार्टी दिन रात पेट्रोलिंग कर लोगो को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की हिदायत लगातार दे रही है।
” मास्क नहीं लगाने के आरोप में हुई कार्यवाही लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर मास्क नहीं “

हिदायत देने के बाद भी कुछ लोगो मे सुधार नही होने व बिना मास्क लगाए दुकान में बैठकर शासन के नियमों को नही मानने के फलस्वरूप थाना पेण्ड्रा में अपराध क्रमांक 74/20 धारा 188, 269, 270 ipc एवं छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) के तहत करन ताम्रकार पिता दिवेश ताम्रकार जैन मोहल्ला ताम्रकार बर्तन दुकान पेण्ड्रा तथा दूसरा प्रकरण अपराध क्रमांक 75/20 धारा 188, 269, 270, ipc एवं छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) के तहत मोहन मोटवानी पिता सच्चानन्द सिंधी मोहल्ला, विशेष कलेक्शन कपड़ा दुकान पेंड्रा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।
बिना मास्क लगाए घूमते पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर जीपीएम पुलिस द्वारा अब तक 19 लोगों पर कार्यवाही की गई है। जिसमें कुल 22 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। बिना मास्क लगाए पाए जाने पर जीपीएम पुलिस के द्वारा आगे भी इसी प्रकार कार्यवाही जारी रहेगी।
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