बिलासपुर // बिलासपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा के लिए संचालन की छूट प्रदान की गई है।जिसमें आंशिक परिवर्तन किया गया है। वे दुकानें जिन्हें सप्ताह में दो दिन खोलने की अनुमति थी तीन दिन खोले जा सकेंगे साथ ही मिल्क पार्लर को भी दो शिफ्टों में खोलने की अनुमति दी गई है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय अलंग द्वारा जारी आदेशानुसार आटोमोबाइल, टायर एवं पंचर की दुकान, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, स्टेशनरी, सैनेटरी (प्लम्बर आइटम), बिजली-पंखे की दुकान, निर्माण सामग्रियों जैसे-सीमेन्ट, सरिया की दुकानों को सप्ताह में प्रत्येक सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार को प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। मिल्क पार्लर प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक खोले जा सकेंगे।
इसी तरह डेली नीड्स, किराना, आटा चक्की, मोबाइल रिचार्ज दुकान एवं चश्मा दुकान, वाटर केन, पनीर व दूध से निर्मित मिठाईयों की दुकान, सभी मंडियां, दुकान एवं ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली), कृषि मशीनरी विक्रय एवं स्पेयर पार्ट्स, खाद एवं उर्वरक, बीज विक्रय, पशु चारा (चौपाया एवं मछली चारा) की दुकानों को प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है।
शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित जिले, क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।
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