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28 साल बाद कोर्ट का फैसला : बाबरी मस्जिद विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था… सभी आरोपी बरी…

नई दिल्ली // 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 28 साल बाद जज सुरेंद्र कुमार यादव की विशेष अदालत अपना फैसला सुना दिया है। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा है कि यह विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था बल्कि आकस्मिक घटना थी। विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व कल्याण सिंह सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है।

इस मामले में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से 17 की मौत हो चुकी है। सीबीआई व अभियुक्तों के वकीलों ने करीब आठ सौ पन्ने की लिखित बहस दाखिल की है। इससे पहले सीबीआई ने 351 गवाह व करीब 600 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। 30 सितंबर, 2019 को सुरेंद्र कुमार यादव जिला जज, लखनऊ के पद से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फैसला सुनाने तक सेवा विस्तार दिया था। विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव के कार्यकाल का अंतिम फैसला 30 सितंबर को होगा। सीबीआई के वकील ललित सिंह के मुताबिक कि यह उनके न्यायिक जीवन में किसी मुकदमे का सबसे लंबा विचारण है। वह इस मामले में वर्ष 2015 से सुनवाई कर रहे हैं।

राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया – देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई…

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया :लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री कल्याण सिंह, डा. मुरली मनोहर जोशी, उमाजी समेत 32 लोगों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। इस निर्णय से यह साबित हुआ है कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है।

फैसले के बाद आडवाणी के घर जा कर मिले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद…

अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में बरी होने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लालकृष्ण आडवाणी से घर जाकर मुलाकात की।

CBI कोर्ट के फैसले पर बोले- कल्याण सिंह, पूरा देश खुश है…

बाबरी मस्जिद विध्वंस केस पर सीबीआई अदालत का फैसला आने के बाद यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने खुशी जताई। उनके बेटे एटा सांसद ने पूर्व सीएम का बयान हिन्दुस्तान को बताया। उन्होंने कहा इस फैसले से सिर्फ हम ही नहीं आज पूरा देश खुश है।

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Lokesh war waghmare - Founder/ Editor

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