आखिर ऐसा क्या किया बिलासपुर कलेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी महिला बाल विकास ने जो हाईकोर्ट को जारी करना पड़ रहा अवमानना नोटिस… पढ़े पूरी खबर…
बिलासपुर, अप्रैल, 30/2022
राज्य शासन द्वारा रेडी टू ईट को सेंट्रलाइज्ड किए जाने के मामले में सैकड़ो स्व सहायता समूहों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। मामले में 1 अप्रैल को हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक महिलाओं को काम करने की अनुमति दी थी। इस बीच महिलाओं को काम करने नहीं दिए जाने और कोर्ट की अवमानना को लेकर याचिकाकर्ताओं स्व सहायता समूह ने बिलासपुर कलेक्टर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर किया। शुक्रवार को हुई मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर और ज्वाइंट सेक्रेटरी महिला एवं बाल विकास विभाग को अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह बाद जवाब तलब किया है, हालांकि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा दायर सभी याचिकाओं को कल हाई कोर्ट ने एक साथ खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं के खारिज होने से पहले यह अवमानना याचिका दायर हुआ था। जिसमें हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कल खारिज हुई याचिकाओं के बाद स्व सहायता समूहों की ओर से अधिवक्ता राजीव दुबे ने कहा कि हम सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में अपील करेंगे।
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