बिलासपुर, अक्टूबर, 23/2024
दीपावली से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी, 11 अवैध घरेलू सिलेंडर जब्त…
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई…
घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर खाद्य विभाग के अधिकारी अजय मौर्य एवं राजीव लोचन तिवारी सहायक खाद्य अधिकारी एवं मंगेश कांत, श्रीमति वर्षा सिंह, सुश्री वसुधा राजपूत खाद्य निरीक्षक द्वारा ईमलीपारा बिलासपुर एवं चांटीडीह में स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें श्री श्याम ट्रेडर्स, बजरंग कॉम्पलेक्स के पीछे ईमलीपारा की जॉच में 04 नग घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त हुआ। संचालक आर०एन० पाण्डेय द्वारा उपरोक्त संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके अलावा चांटीडीह, रामायण चौक के समीप स्थित बलदाऊ किचन केयर की भी जाँच की गई जिसमे कुल 07 नग घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त हुआ। जिसमें से 03 नग भरा एवं 04 नग खाली घरेललू गैस सिलेण्डर थे । इस मामले में भी उपरोक्त संबंध में संचालक-बलदाऊ साहू द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

उपरोक्तानुसार अवैध रूप से भण्डारित घरेलू गैस सिलेण्डरों के संबंध में व्यवसायिक प्रतिष्ठान के प्रोपाईटर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम् के तहत् कार्यवाही करते हुए घरेलू गैस सिलेण्डरों का जब्त किया गया है। सम्बन्धित व्यावसायिक प्रतिष्ठान के प्रोपाइटर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है।


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