बिलासपुर // नगर पालिका आम निर्वाचन 2019 अंतर्गत सभी मतदाताओं को मतदान करते समय पहचान पत्र के रूप में 18 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
मतदान के लिये पहचान पत्र के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक, डाकघर, फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जाॅब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं या बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र एवं फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचान आयोग द्वारा तैयार साफ्टवेयर एसईसी-ईआर द्वारा आॅनलाईन जनरेटेड मतदान पहचान पर्ची इन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
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