बिलासपुर, जून, 02/2025
खनिजों की रॉयल्टी और अवैध उत्खनन पर डबल जुर्माना… समिति की अनुशंसा पर खनिजों के बाजार मूल्यों में की गई बढ़ोतरी…
कलेक्टर बिलासपुर द्वारा गठित कमिटी की अनुशंसा के आधार पर खनिजों के नये बाजार मूल्यों का निर्धारण किया गया है l नई दरें 1 जून 2025 से प्रभावशील हो गई हैं। अब रॉयल्टी अथवा जब्त खनिजों का जुर्माना नई दरों के आधार पर लगाया जाएगा।
गौरतलब है की जिला बिलासपुर में वर्ष 2019 के पश्चात् खनिजों की नई दरों का निर्धारण नहीं हुआ था l समान्यतः जब खनिजो की रॉयल्टी या अन्य करों में राज्य शासन कोई वृद्धि किया जाता है,तो उसी अनुपात में सभी दरों में बढ़ोतरी होती है और उक्त आधार पर ही बाजार मूल्यों का निर्धारण किया जाता है l वर्ष 2018 के पश्चात् रॉयल्टी अथवा किसी भी करो में बढ़ोतरी नहीं हुई है । किन्तु खनिजों के खनन में उपयोग किये वाले मशीनों, डीजल की दरों, बिजली की दरों, भूमि के किराये की दरों, मजदूरी की दरों इत्यादि में व्यापक वृद्धि होने के कारण बाजार में खनिज शासकीय दरों के मुकाबले कहीं अधिक दरों में बेचा जा रहा है l शासकीय बाजार मूल्य कम होने के कारण अवैध खनिजो के परिवहन, उत्तखनन और भंडारण में जप्त खनिजो पर जुर्माना भी कम लग रहा था l
कलेक्टर द्वारा गठित कमिटी द्वारा खनिजों के बाजार मूल्य वृद्धि के सभी कारणों पर विचार- विमर्श कर तथा बाजार में वर्तमान में चल रही दरों के आधार पर खनिजों के लिए नया बाजार मूल्य निर्धारित किया है। कलेक्टर द्वारा सभी निर्माण विभागों को भी नये दरों पर राशि काटने हेतु पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है l निर्माण विभागों में नई दर 1 जून 2025 से जारी होने वाले टेंडर में लागू होगा l 1 जून 2025 से दर्ज होने वाले सभी अवैध खनिज उत्तखनन, परिवहन एवं भंडारण में जब्त खनिज मात्रा पर ये दर लागू होगा l खनिज चूना पत्थर 251 रु प्रति टन से बढ़ा कर 416 रु प्रति टन, डोलोमाईट 265 प्रति टन से बढाकर 430 रु प्रति टन, साधारण पत्थर 401 रु प्रति घन मीटर से बढ़ाकर 671 रु प्रति घन मीटर, रेत और मिट्टी, मूरम 184 रु प्रति घनमीटर से बढ़ा कर 360 रु प्रति घन मीटर किया गया है।
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