बिलासपुर, जून, 03/2025
बिलासपुर RTO अधिकारी और तत्कालीन एसडीएम तिवारी हुए निलंबित… जानिए क्या है पूरा मामला…
बिलासपुर के RTO अधिकारी आनन्द स्वरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया…
कोटा के तत्कालीन एसडीएम रहे तिवारी ने किया भारी अनियमितता…
अरपा भैंसाझार परियोजना अंतर्गत भू –अर्जन के मुआवजे में अनियमितता और शासन को क्षति पहुंचाने का है तिवारी पर आरोप…
तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी और वर्तमान में बिलासपुर आरटीओ आनंद स्वरूप तिवारी को निलंबित कर दिया गया है उन पर भैंसाझार नहर परियोजना मुआवजे में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे है और मामले की जांच जारी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 166 के नियम 9(1) क के तहत कार्रवाई की है।
कोटा के तत्कालीन एसडीएम और भू अर्जन अधिकारी रहे आनंद स्वरूप तिवारी पर अरपा भैंसाझार नहर परियोजना में अनियमितता बरतने और शासन को क्षति पहुंचाने का आरोप लगा है परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों के मुआवजा बांटने में भारी गड़बड़ी की गई थी जिसकी शिकायत के बाद शासन स्तर पर जांच शुरू हुई जांच में भ्रष्टाचार सामने आया जिसमें कई ऐसे लोगों को जमीन का मुआवजा दिया गया था जो पात्र नही थे कई ऐसी जमीन थी जो प्रस्तावित नहर से काफी दूर थी उन्हें भी मुआवजा दिया गया इस तरह शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। इस मामले में 2 आरआई, पटवारी सहित कई लोगों पर निलंबन की गाज गिरी लेकिन तत्कालीन एसडीएम आनंद स्वरूप तिवारी को कार्रवाई के बजाय उन्हें बिलासपुर में RTO बना कर बिठा दिया गया। लेकिन अब इस मामले शासन ने कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए।
तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर / वर्तमान वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 में निहित प्रावधानों के अनुरूप न होकर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।
अतएव राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत आनन्दरूप तिवारी (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर / वर्तमान वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आनन्दरूप तिवारी का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर निर्धारित किया गया है।
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