हाई कोर्ट ने निरीक्षक राहुल तिवारी के खिलाफ विभागीय जांच पर रोक लगाई …

बिलासपुर // हाई कोर्ट ने पुलिस निरीक्षक राहुल तिवारी के खिलाफ आईजी द्वारा जारी विभागीय जांच करने जारी आदेश पर रोक लगाई है। याचिकाकर्ता राहुल तिवारी सिरगिट्टी थाना में निरीक्षक के पद में पदस्थ थे। पदस्थापना के दौरान कार्य मे लापरवाही के मामले में एसपी बिलासपुर ने विभागीय जांच संस्थित किया गया। उक्त मामले में जांच उपरान्त एसपी ने निंदा की लघु सजा व चेतावनी दी।
इस लघु शासित के विरुद्ध कोई अपील न होने की दशा में यह अंतिम हो गया। वर्ष 2019 में आईजी बिलासपुर ने लघु शासित को पुनर्विलोकन कर अपास्त करते हुए एसपी को प्रेषित कर याचिकाकर्ता को दी गई सजा को अपर्याप्त बताया गया। आईजी के निर्देश पर उसे दीर्घ सजा अधिरोपित किये जाने नियमित विभागीय जांच पुनः संस्थित करने का निर्देश दिया गया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अमिकान्त तिवारी, भारत गुलबानी व ग़ालिब द्विवेदी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि दो वर्ष पूर्व दी गई सजा को पुनर्विलोकन नही किया जा सकता है। आईजी जोकि अपील अधिकारी भी है। यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। हाई कोर्ट ने सुनवाई उपरान्त याचिकाकर्ता के खिलाफ संस्थित विभागीय जांच पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगाई है।
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