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छत्तीसगढ़ : तत्कालीन ईओडब्ल्यू चीफ (IPS) व कप्तान के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज… एफआईआर के बाद से प्रदेश भर में मचा हड़कंप…

बिलासपुर // छत्तीसगढ़ में तत्कालीन ईओडब्लू चीफ और तत्कालीन एसीबी कप्तान के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। जुर्म दर्ज होने की जानकारी पुलिस विभाग के सिटीजन पोर्टल में भी उपलब्ध है। इस पूरे मामले को पुलिस ने गुप्त रखा है। लेकिन यह मामला बड़ा गंभीर है। परिवाद पर जारी निर्देश पर यह मामला पंजीबद्ध किया गया है उसमें परिवादी पवन अग्रवाल हैं, जो कि जल संसाधन विभाग में पदस्थ रहे कार्यपालन अभियंता आलोक अग्रवाल के भाई हैं।

आपको बतादें की कूटरचना कर एफआईआर तैयार करने और झूट व अधूरे तथ्यों के साथ सर्च वारंट के आधार पर तलाशी लिए जाने के मसले पर पेश परिवाद पर सीजेएम डमरुधर चौहान के आदेश पर धारा -120 बी, 166, 167, 213, 218, 380, 382, 420-IPC, 467, 468, 471, 472 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच करने के निर्देश थाना सिविल लाइन बिलासपुर को दिए गए है। रविवार की शाम को अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0791/2020 कायम कर विवेचना शुरु कर दी गयी है। इस एफआईआर के बाद से प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। वही पुलिस महकमे में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। फिलहाल यह मामला काफी सुर्खियों में है। इधर एफआईआर में तत्कालीन आईपीएस के खिलाफ जुर्म दर्ज होने से अन्य लोगो मे भी काफी खलबली मची हुई है।

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Lokesh war waghmare - Founder/ Editor

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