बिलासपुर, अक्तूबर, 10/2024
महमंद में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर… कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम की करवाई…
बिलासपुर कलेक्टर के आदेशानुसार एसडीएम बिलासपुर एवं नायब तहसीलदार ने के द्वारा ग्राम पंचायत महमंद मे खसरा नंबर 151/217 पर बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत विकास एवं अवैध कालोनी निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। उक्त खसरा नंबर पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार के द्वारा अवैध प्लाटिंग के संबंध मे जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। उपरोक्त निरीक्षणाधीन भूमि के विभाजन के लिए कार्यालय नगर एवं ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त नही की गयी है। उपरोक्त निरीक्षणाधीन भूमि पर कोई आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य (यथा प्रस्तावित मार्ग, समतलीकरण, बाउंड्रीवाल, नाली, उपखंडो का चिन्हांकन) सक्षम प्राधिकारी की अनुमती से नही किया गया है।
जिस पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के द्वारा भूमि स्वामी हुसैन अली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं निर्धारित समय सीमा पर संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने एवं किसी भी प्रकार का विधिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर अवैध प्लाटिंग की विरुद्ध कार्रवाई की गई और आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। कॉलोनी के निर्माण कार्य को देख प्रतीत होता है जैसे कोई टीएनसी रेरा पास कॉलोनी हो परन्तु ऐसा नही है ये पूर्णतः अवैध कॉलोनी है।
चूंकि दस्तावेज के हिसाब से हुसैन अली है परंतु स्थानीय लोगो से पूछने पे पता चला हकीकत में ये किसी गर्ग की कॉलोनी निर्माण हो रही है जो यहाँ की आम जनता को चकाचौंध दिखा जमीन की बिक्री कर चला गया है। यहाँ पर निवेश किये लोगो का कहना है कि अब वो सब मिल कर बिल्डर के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाएंगे ताकि उन्हें उचित न्याय मिल सके।
बिलासपुर कलेक्टर के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार के इस कार्यवाही से अवैध प्लाटिंग वालो में एक हलचल से मच गया है कि कही अगली बारी उनकी तो नही। देखा जाए तो ये अच्छा है ये डर होना भी चाहिए ताकि निकट भविष्य में आम जनता के साथ कोई छल न हो सके यही सोच के साथ ही बिलासपुर राजस्व विभाग ने कलेक्टर के आदेश पे कार्यवाही किया है। लोकेशन पर संचालित कार्यालय को भी ढहाया गया।
उपरोक्त निरीक्षणाधीन भूमि के विभाजन के लिए भूमि स्वामी को अन्य व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रेरित नही किया गया है
उपरोक्त निरीक्षणाधीन भूमि छग भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित भूमि नही है।
उपरोक्त निरीक्षणाधीन भूमि का उपविभाजन करने वाले व्यक्ति के द्वारा कालोनी निर्माण हेतु कॉलोनाइजर के रूप में सक्षम अधिकारी से पंजीयन नही कराया गया।
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