रायपुर, फरवरी, 01/2025
नवनिर्वाचित महापौर के बेटे ने बीच सड़क बनाया जन्मदिन… मुख्य सचिव के आदेश की उड़ी धज्जियां… कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग…
रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है जिसमें बीच सड़क अपने दोस्तों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मामले में अब कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया था कि सड़क पर जन्मदिन मनाने और हुड़दंग करने वालो पर कड़ी कार्रवाई करे लेकिन रायपुर महापौर के बेटे ने ही मुख्य सचिव के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। अब तक इस मामले कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
इस गंभीर मामले को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्यक्ष ने कहा है कि आम आदमी पर पुलिस और प्रशासन इस तरह के कृत्य पर कार्यवाही करती रही है पिछले दिनों यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का जन्मदिन मनाते हुए उपाध्यक्ष समेत १० यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए थे। निश्चित तौर पर उनका कृत्य भी गलत था। राजा हो या रंक नियम सबके लिए बराबर होते है। पुलिस को इस मामले में भी संज्ञान लेकर जरूर कार्यवाही करनी चाहिए।
वही रायपुर कि नवनियुक्त महापौर मीनल चौबे अपने बयान जारी किया है और कहा हैं कि बेटे का वीडियो सामने आने के बाद दिया बयान। गलती तो हुई है..बेटे को नियमों से अवगत करा दिया गया है। मैं जनता की सेवा के लिए काम करने आई हूं मेरे से या मेरे परिवारजनो से कोई तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूं।
गौरतलब है की मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करने वालों पर एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सचिव ने बैठक में कहा था कि सड़कें केवल आवागमन के लिए हैं, निजी आयोजनों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जन्मदिन, पार्टियां तथा अन्य कोई भी निजी कार्यक्रम सार्वजनिक सड़कों पर आयोजित करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को जब्त करने और आयोजकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
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