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कोलाहल अधिनियम का करना होगा पालन… डांडिया, गरबा कॉन्सर्ट पर प्रशासन के कड़े तेवर… नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त करवाई…

कोलाहल अधिनियम का करना होगा पालन… डांडिया, गरबा कॉन्सर्ट पर प्रशासन के कड़े तेवर… नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त करवाई…

बिलासपुर, अक्टूबर, 17/2023

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आचार संहिता लगते ही पुलिस और प्रशासन सख्त हो गए है। चुनाव आयोग और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने कोलाहल अधिनियम और अन्य नियमों के तहत कानफोडू डीजे पर कार्रवाई कर रही है। गणेश विसर्जन के दौरान 25 से अधिक डीजे पर कार्रवाई की थी और लगभग 6 लाख तक जुर्माना भी वसूला था।

त्यौहारी सीजन में प्रशासन डीजे बजाने और कोलाहल नियमों को लेकर सख्त हो गया है। ये सख्ती होना भी लाजमी है। क्योंकि नवरात्र शुरू होते ही जिले में अलग अलग जगह पर डांडिया, कॉन्सर्ट और अन्य कार्यक्रम होते है जिसमे तेज आवाजों में देर रात तक डीजे बजाया जाता है। जिसको देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर ने त्योहार के दौरान डीजे बजाने के समय और आवाज की मात्रा को लेकर कोलाहल नियमों का पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने जानकारी देते हुए बताया कि, जिला में चुनाव के मध्य नजर आचार संहिता लागू है ऐसे में नियमों के पालन को सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है इतना ही नहीं तेज आवाज में डीजे बजाने और समय निर्धारण को लेकर भी कड़ी सूचना जारी की गई है अगर कोई भी व्यक्ति संगठन द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दे की इससे पहले शादी, पार्टी, अन्य कार्यक्रमों में डीजे को लेकर समय निर्धारित है जिसमे 10:30 बजे तक ही डीजे बजाने की अनुमति एडीएम द्वारा दिया जाता है। लेकिन डांडिया में देर रात तक साउंड सिस्टम तेज आवाज में चलते है। प्रशासन ने निर्देश तो जारी कर दिए है पर इस निर्देश की मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन कितना सजग हैं ये देखना होगा। क्योंकि शहर में कई जगहों पर देर रात तक गरबा का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे तेज आवाज के कानफोडू डीजे बजाया जाता है। अब ऐसे में इन डीजे के तेज आवाजों का डेसिबल कौन चेक करेगा, प्रशासन किस तरह इन पर लगाम लगा पाएगा है यह देखने वाली बात होगी।

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