बिलासपुर, जनवरी, 23/2025
रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए राजस्व अधिकारी अधिकृत…
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतर्गत रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए जिला कार्यालय में पदस्थ राजस्व अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने, वाहनों की अनुमति देने जिला मुख्यालय की नगर पालिका क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी एवं उप तहसील मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु अतिरिक्त तहसीदार, नायब तहसीदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
Author Profile
Latest entries
Uncategorized13/09/2025महिला शक्ति का अद्भुत संगम : अग्रवाल महिला समिति ने एक मंच पर 600 महिलाओं को किया एकत्र…
धर्म-कला -संस्कृति11/09/2025अग्रसेन जयंती समारोह, 100 वरिष्ठ महिलाओं का किया गया सम्मान… बुजुर्ग हमारे वटवृक्ष स्नेह की छांव, अनुभव का खजाना है – रंजना अग्रवाल…
बिलासपुर10/09/2025क्रिकेट संघ बिलासपुर की अंडर 19 की सम्भावित टीम घोषित…
Uncategorized10/09/2025बिलासपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का शैलेष पांडे ने किया स्वागत, कई मुद्दों पर की चर्चा…