• Sat. Jul 27th, 2024

News look.in

नज़र हर खबर पर

शहर का चर्चित बलराज पेट्रोल पंप विवाद आखिर सुलझ क्यों नहीं रहा ?

शहर का चर्चित बलराज पेट्रोल पंप विवाद आखिर सुलझ क्यों नहीं रहा ?

बिलासपुर, मई, 24/2024

शहर के मध्य स्थित बलराज पेट्रोल पंप का वर्षों से चला आ रहा विवाद आज भी जस के तस है। एक तरफ शहर के रसूखदार व्यापारी तो दूसरी ओर मोहम्मद तारिक और उसका परिवार। विवाद के चलते बंद पड़ा पेट्रोल पंप का विवाद चार दिन पहले भी गरमाता दिखाई तब दिया जब पंप परिसर पर बाउंड्रीवाल खड़ा कर दिया गया। इसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई और मामला सिविल लाइन थाना पहुंच गया। मोहम्मद तारिक का आरोप है कि एक पक्ष के शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाई की और दूसरे पक्ष यानी मोहम्मद तारीक की शिकायत पर सुनवाई तक नहीं हो रही है। दरअसल सत्यम टाकीज के बगल से लगा बलराज पेट्रोल पंप पर मोहम्मद तारीक का दावा है कि 1967 से लेकर 2019 तक उसका परिवार संचालन करता आ रहा था। 2011 में इसकी लीज समाप्त हो गई थी। इस बीच पेट्रोल पंप की जमीन मालिक ने बेच दिया जिसके बाद इसमें विवाद शुरू हुआ। पेट्रोल पंप कि कुल जमीन 22500 वर्ग फुट है जिसे इन लोगों ने 06 अलग अलग टुकडों में बिना कलेक्टर के परमिशन के अवैध प्लॉटिंग कर रजिस्ट्री कार्यालय से रजिस्ट्री कराई गई है जिसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय बिलासपुर में कि हैं।

भारतीय नगर निवासी मोहम्मद तारिक का कहना है की लिंक रोड स्थित वलराज सर्विस सेंटर (पेट्रोल पंप) सन 1967 से उनके परिवार जनों द्वारा 2019 तक संचालित किया गया था।  सन 2011 में उक्त पेट्रोल पंप कि जमीन का लीज समाप्त होने पर हाई कोर्ट से स्टे लिया गया था।  सन 2016 में उक्त पेट्रोल पंप कि जमीन को देवी दास वाधवानी, राम खेडिया, शिरीन वाधवानी, बलवंत कुमार जगवानी एवम मनीष खुशलानी, व इन इनकी कम्पनी केडी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रय कर लिया गया। जमीन का सौदा होने के बाद कंपनी डायरेक्टर ईश्वर प्रसाद साहू ने मोहम्मद तारिक को 7/9/2019 को पत्र भेज कर ऑफर दिया था जिसमें कहा गया था कि  उक्त पेट्रोल पंप कि जमीन जिस पर आपका (मो. तारिक) का कब्जा है अगर कब्जा छोड़ दे तो वह प्रस्तावित मूल्य में एक 400 वर्ग फुट कि दुकान बना कर देगा।

बाउंड्री वाल कर गेट में लगाया गया ताला

दिनाक 10/09/2019 को मैने उसके इस ऑफर लेटर को स्वीकार करते हुए एक एग्रीमेंट निष्पादित करने को कहा तथा दिनाक 16/10/2019 को हम दोनों के बिच एग्रीमेंट निष्पादित हो गया जिसमे क्लॉज नम्बर 5. 10 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इन लोग 24 माह के भीतर दुकान बना कर हैंडओवर कर देगें परंतु आज दिनाक तक मुझे कोई भी दुकान बना कर नहीं दिया गया है उल्टा दिनाक 10/07/2022 को थाना सिविल लाइंस में धारा 384 का मामला पंजीबद्ध किया गया था। मो. तारिक ने बताया की पेट्रोल पंप के किनारे उनकी दो दुकान संचालीत होती आ रही है जिसे खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था। इस दुकान के ही आमदनी से उनका परिवार का गुजारा चलता है। उनका कहना है की मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और बिना नोटिस दिए धमकाकर बल पूर्वक दुकान को खाली करा कर उसमे अवैध तरीके से बाउंड्रीवॉल बनाया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *