बिलासपुर (कमलेश शर्मा) //हाई कोर्ट ने 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारियो को रिटायरमेंट के एक दिन बाद 1 जुलाई से लागू होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन निर्धारण करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता रायपुर निवासी जे जी बेरिहा, पी चंद्रशेखर नायडू सहित अन्य वन विभाग से 30 जून 2017 व् 2010 में रिटायर हुए है। वार्षिक वेतन वृद्धि लागू होने के ठीक एक दिन पहले रिटायर होने के कारण इन्हें उसका लाभ नही दिया गया। इसके अलावा पिछले वेतन से ही पेंशन का निर्धारण किया गया। इसके खिलाफ इन्होंने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक पूरा एक वर्ष सेवा में रहे। इस कारण से याचिकाकर्ता इसका लाभ पाने का हक़दार है। सुनवाई उपरांत कोर्ट ने मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिया कि इन्हें वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए उसी हिसाब से पेंशन का निर्धारण और भुगतान करें।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर02/10/2026सरकारी जमीन… 25 फीट से ज्यादा गहरी अवैध खुदाई… और अब उसी जमीन पर ईंट भट्ठा ? आखिर खजुरी नवागांव में चल क्या रहा ? गांव के खसरा 823/1 पर उठे बड़े सवाल..
प्रशासन02/10/2026अवैध रेत परिवहन पर चला कानून का डंडा, आरोपी को 1 साल की सजा और ₹25 हजार जुर्माना.. खनिज विभाग की विशेष मुहिम में 66 मामलों में FIR, खैरा डंगनिया में ट्रैक्टर-ट्रॉली से अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गए थे आरोपी..
Uncategorized01/10/2026मल्हार के शासकीय स्कूल में अनियमितताओं और फीस के नाम अवैध वसूली पर भड़की छात्राएं, शिकायत ले कर पहुंची कलेक्ट्रेट…
अपराध28/09/2026पद और पार्टी ज्वाइनिंग के नाम पर लाखों का खेल ! 82.63 लाख की ठगी में निखत परवीन शाबरी गिरफ्तार…
