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नगरीय निकायों में पार्षदों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शनिवार से शुरू ।

बिलासपुर // छत्तीसगढ़ नगर पालिका आम निर्वाचन 2019 अंतर्गत नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के पार्षद पदों के निर्वाचन के लिए शनिवार से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. संजय अलंग द्वारा प्रारूप-2 में सूचना के प्रकाशन के साथ ही नगरीय निकायों में पार्षदों के निर्वाचन हेतु नामांकन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में पार्षद पदों के लिये निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन शनिवार 30 नवंबर को सुबह 10.30 बजे किया। साथ ही सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रारूप-2 क में सूचना का प्रकाशन और नियम-16 के अपेक्षा के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया। विभिन्न वार्डों के लिये नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से पार्षद पदों के लिये नाम निर्देशन पत्र प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किये जायेगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। अभ्यर्थियों को यह सुविधा दी गई है कि वे आनलाईन नाम निर्देशन पत्र घर बैठे ही दाखिल कर सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था वैकल्पिक है। आनलाईन नामांकन करने के बाद भरे गये नामांकन फार्म का प्रिंट निकालकर आवश्यक दस्तावेजो के साथ रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान उनके साथ उनका प्रस्तावक एवं नामित अन्य एक व्यक्ति इस तरह कुल 3 व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थी को नामांकन के दौरान छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 25 क के तहत प्रारूप-3 क में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष लिये जाने वाले शपथ का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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