साक्षात्कार चयन और पदोन्नति समिति में अब महिला सदस्य अनिवार्य ,,
राज्य शासन ने जारी किया आदेश …
रायपुर, 27 अगस्त // छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों के अधीन गठित साक्षात्कार, चयन, पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। इन समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए अब एक महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
गत दिवस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर सहित शासन के समस्त विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।
Author Profile
![](http://newslook.in/wp-content/uploads/2023/03/FB_IMG_1645645745929.jpg)
Latest entries
बिलासपुर26/07/2024NSUI ने घेरा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय… श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल पर अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों का लगाया आरोप…
हाईकोर्ट26/07/2024नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक… जानिए क्या है मामला…
राजनीति26/07/2024नर्मदा एक्सप्रेसवे को रतनपुर कोरिडोर से जोड़ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिलें मंत्री तोखन साहू…
हाईकोर्ट24/07/2024चर्चित कृप्टो करेंसी के नाम पर 100 करोड़ की ठगी करने वालो की जमानत अर्जी खारिज़…
![](http://newslook.in/wp-content/uploads/2023/03/FB_IMG_1645645745929.jpg)