साक्षात्कार चयन और पदोन्नति समिति में अब महिला सदस्य अनिवार्य ,,
राज्य शासन ने जारी किया आदेश …
रायपुर, 27 अगस्त // छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों के अधीन गठित साक्षात्कार, चयन, पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। इन समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए अब एक महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
गत दिवस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर सहित शासन के समस्त विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।
Author Profile
Latest entries
- Uncategorized15/01/2025वॉर्ड क्रमांक 30 से श्रवण श्रीवास्तव के लिए उठने लगी कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने की मांग, वार्ड के लिए श्रवण की जनप्रतिनिधि के रूप में बनी है पहचान…
- Uncategorized15/01/20252 हजार करोड़ के चर्चित शराब घोटाले में पूर्व मंत्री को ED ने किया गिरफ्तार… बेटे से भी हुई पूछताछ….
- अपराध14/01/2025बड़ी खबर : शराब भट्टी की कैश वैन से बड़ी लुट… गार्ड को गोली मार लाखों लुट ले गए बदमाश… जिले में नाकेबंदी…
- राजनीति14/01/2025कांग्रेस ने जारी की 3 जिलाध्यक्षों की सूची… अभी कई जिलों के सूची का इंतजार…